दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा
रिपोर्ट :- शिल्पा
नई दिल्ली :-राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस और तेज होती संक्रमण दर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 10:00 बजे मंगलवार से लागू हो गया है और 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। दिल्ली सरकार ने यह कदम लोगों की सुरक्षा को लेकर उठाया है क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू के जारी किए हैं कुछ गाइडलाइन।
जाने, किन्हें ,कैसे ,मिलेगी छूट।
• ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई रोक नहीं बस,मेट्रो,ऑटो,टैक्सी जैसे वाहन चलेंगे।
• सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधनों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बिठाने की अनुमति होगी जिन्हें नाईट कर्फ्यू से छूट मिली है।
• रात मैं वैक्सीन लगवाने के लिए घर से निकलने की छूट लेकिन ई-पास बनवाना होगा।
• राशन,जनरल,फल,सब्जियां मेडिकल स्टोर के दुकानदारों को भी ई-पास बनवाना होगा।
दिल्ली में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच यूं ही घर से बाहर निकलने और सड़कों पर घूमने पर होगी रोक। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को देना होगा जुर्माना दिल्ली में लगातार केस बढ़ते रहे तो नाइट कर्फ्यू को आगे भी लगाया जा सकता है।