दिल्ली में अब जनरेटर, पटाखा,वाहन ध्वनि प्रदूषण के माध्यमों पर DPCC ने लिया सख्त फैसला, उल्लंघन पर देना होगा भारी जुर्माना

रिपोर्ट :- शिल्पा

नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी सख्त हो गई है। ध्वनि प्रदूषण के मामले में दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी ने जुर्माने की राशि में संशोधन का ऐलान किया है। DPCC के नए संशोधन के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रावधान किया गया है।

ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले माध्यमों को किया जाएगा जब्त

DPCC के नए संशोधन के बाद जनरेटर सेट की ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। संशोधन का प्रस्ताव एनजीटी द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले माध्यम को जब्त कर लिया जाएगा। दिवाली, शादी और अन्य त्योहार के समय में लोग पटाखे जलाते हैं जिस वजह से प्रदूषण काफी बढ़ जाता है, लेकिन अब नए नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा तय समय के बाद पटाखा जलाने पर लगने वाले जुर्माने की राशि में भी संशोधन किया गया है।

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए डीपीसीसी ने यह अहम कदम उठाए गए हैं। वही हजार केवीए के डीजल जनरेटर सेट पर एक लाख और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ध्वनि प्रदूषण पर 50 हजार तक का जुर्माना रखा गया है और साथ ही इक्विपमेंट भी जब्त कर लिए जाएंगे। अगर किसी शादी समारोह, पब्लिक रैली या धार्मिक उत्सव में पटाखे जलाने संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है तो रिहायशी व कमर्शियल इलाके में आयोजक पर 10,000 और साइलेंट जोन में 20000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है और अगर उसी तरह चेत्र में नियमों का दुबारा उल्लंघन होता है तब जुर्माने की राशि बढ़कर 40000 कर दी जाएगी। लाउड स्पीकर या पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर उपकरण सील करने के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा। अगर दो बार से ज्यादा नियम का उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, साथ ही उस क्षेत्र को भी सील कर दिया जाएगा। डीपीसीसी की तरफ से सभी विभागों को आदेश दे दिया गया है कि वह इसे सख्ती से लागू कराए।

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