हरियाणा में आशा वकर्स से सम्बंधित नियमों में हुआ बदलाव, जानें क्या-क्या बदला
रिपोर्ट :- दौलत शर्मा
हरियाणा :-हरियाणा में आशा वर्करों के चयन, भुगतान और छंटनी आदि से सम्बंधित नियमों में कई बड़े परिवर्तन किये गये है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि राज्य में इस समय 20,268 आशा वर्कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रखी गई हैं।
राज्य में आशा वर्करों के चयन प्रक्रिया को सरल और निष्पक्ष रूप से संहिताबद्ध किया गया है। इसके अलावा, आशा वर्करों के नामांकन, कार्य, भुगतान और छंटनी सम्बंधी नियमों में भी कई बदलाव भी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा की हाल ही में आयोजित बैठक में चयन मानदंडों को संशोधित किया गया है। यह बैठक मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक प्रभजोत सिंह ने बताया कि आशा-पे ऐप या पोर्टल के लागू होने के बाद सभी स्तरों पर आशा प्रोत्साहन भुगतान की निगरानी की जाएगी। आशा वर्कर अपने भुगतान और कटौती की स्थिति के बारे में भी जान सकेंगी।
आशा वर्कर के चयन मानदंड और अन्य संबद्ध नियमों में संशोधन कर न्यूनतम योग्यता कक्षा 1०वीं पास तय की गई है। जबकि मेवात विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर नूंह जिले और पलवल के हथीन ब्लॉक के लिए जहां न्यूनतम योग्यता कक्षा 8वीं पास होगी। इसके अलावा, आशा वर्कर के चयन हेतु आयु सीमा 25 से 45 वर्ष के बीच तय की गई है तथा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।